नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वेदांता को बड़ी राहत देते हुए सरकार की याचिका खारिज कर दी। यह मामला राजस्थान के 49.90 करोड़ डॉलर (3700 करोड़ रुपए) के ऑयल एवं गैस फील्ड डेवलप करने को लेकर था। केंद्र सरकार की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैस एवं ऑयल फील्ड वेदांत के नाम कर दिया है।

सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि अरबपति अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज को रावा ऑयल एवं गैस फील्ड में सिर्फ 19.85 करोड़ डॉलर के प्रोडक्शन का अधिकार दिया गया है।

केयर्न इंडिया ने 2011 में मलेशिया में एक केस जीता था जिसमें उसे भारत में ज्यादा रिकवरी करने का अधिकार दिया गया था। बाद में केयर्न को वेदांता ने खरीद लिया और यह अधिकारी वेदांता को मिल गया। हालांकि भारत सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज वेदांता के पक्ष में अपना फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह विदेश में हुए किसी मामले की समीक्षा नहीं कर सकता और यह अलॉटमेंट वेदांता को दिया जाता है।

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