नई दिल्ली। ऑटो डीलर्स को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने BS-IV गाड़ियां से जुड़ी FADA की याचिका खारिज कर दी है। FADA ने 31 मार्च की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो डीलर्स को झटका देते हुए BS-4 वाहनों की बिक्री की आखिरी तारीख आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यानी 1 अप्रैल के बाद डीलर्स BS-4 गाड़ियां नहीं बेच सकेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद FADA ने ऑटो कंपनियों से सिर्फ BS-VI गाड़ियां बेचने की अपील की है।
FADA की याचिका खारिज होने के बाद उसने डीलर्स से BS-IV गाड़ियां अब नहीं भेजने की बात कही है। SC से याचिका खारिज होने के बाद FADA ने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने FADA की याचिका खारिज करते हुए 31 मार्च की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इस याचिका में BS-IV गाड़ियां बेचने की इजाजत मांगी थी।
Operation Sindoor : In a sharp escalation of cross-border tensions, Pakistan launched eight missiles targeting multiple locations in Jammu late Thursday night. The missiles,...