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कोरबा, 24 अगस्त। कोल इंडिया (CIL) निदेशक मंडल ने अनुषंगिक कंपनियों में काम कर रहे ठेका श्रमिकों (Coal contract workers) के सामाजिक सुरक्षा को लेकर निर्देश जारी किए है। इसके तहत बीमा और आवास की सुविधा प्रदान की जाएगी। जानें प्रमुख बिन्दु :
- ठेका कर्मियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व भारतीय डाक दुर्घटना बीमा से जोड़ा जाएगा
- जिन कंपनियों में ठेका कर्मियों को आवास सुविधा नहीं मिल रही है, वहां ठेकेदार के माध्यम से आवास सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है
- श्रमिक शिविरों के निर्माण के लिए आवश्यकतानुसार स्थान उपलब्ध कराने कहा गया है
- तीन साल से अधिक समय से रखे गये ठेका मजदूरों को कंपनी का आवास खाली होने पर कंपनी द्वारा तय जमानत जमा व न्यूनतम किराया पर दिया जा सकता है
- ठेका श्रमिकों के बच्चों को कंपनी द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में नियमित कर्मचारियों की तरह ही रियायती ट्यूशन फीस लगेगी
- आईटीआई, एनआईटी, सरकारी मेडिकल, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रवेश पाने वाले ठेका कर्मियों के बच्चों को ट्यूशन फीस में 50 फीसदी सहायता दी जायेगी
- ठेका श्रमिकों की पत्नी और 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को अनुबंध अवधि तक कंपनी के अस्पतालों में ओपीडी चिकित्सा सुविधाएं दी जाएंगी
- ठेका श्रमिकों को जुआ खेलने, शराब पीने, अंधाधुंध उधार लेने आदि आदतों के दुष्परिणामों के बारे में समय समय पर जागरूक किया जाएगा
- ठेका श्रमिकों की पत्नियों के शैक्षिक स्तर को बढ़ाने का प्रयास सीएसआर के तहत किया जाएगा
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