नई दिल्ली। IndustrialPunch : केंद्र सरकार ने केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए Central Government Health Scheme (CGHS) की पात्रता को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 17 सितंबर 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से CGHS सुविधा के लिए लागू मौजूदा भौगोलिक सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है।
मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए लिया गया है, जो CGHS के निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र से बाहर रहते या तैनात हैं और वर्तमान में Central Services (Medical Attendance) Rules, 1944 [CS(MA) Rules] के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं।
CGHS की भौगोलिक सीमा की शर्त समाप्त
कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि पहले CGHS कवरेज सामान्यतः CGHS Wellness Centre के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने या काम करने वाले पात्र लाभार्थियों तक सीमित था। अब केंद्र सरकार ने CGHS सुविधा के लिए पात्रता निर्धारित करने वाली इस मौजूदा भौगोलिक कसौटी को पूरी तरह समाप्त करने का निर्णय लिया है।
इस बदलाव से CGHS के दायरे से बाहर रहने वाले या तैनात केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS का विकल्प उपलब्ध होगा, बशर्ते वे निर्धारित अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करते हों और निर्धारित CGHS योगदान/सब्सक्रिप्शन का भुगतान करें।
CGHS से बाहर क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों को One-Time Option
नए प्रावधान के तहत ऐसे सेवारत केंद्रीय सरकारी कर्मचारी, जो निर्धारित CGHS क्षेत्र से बाहर रह रहे हैं और केवल अपने निवास या तैनाती के स्थान के कारण वर्तमान में CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा ले रहे हैं, वे एक बार CGHS लाभार्थी बनने का विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प लेने के लिए निर्धारित पात्रता शर्तों और CGHS योगदान/सब्सक्रिप्शन का भुगतान करना होगा।
विकल्प चुनने के बाद फैसला अंतिम और बाध्यकारी
मंत्रालय के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि CGHS चुनने का यह विकल्प एक बार का विकल्प होगा। एक बार विकल्प का प्रयोग करने के बाद, लागू पात्रता मानदंड के अधीन यह निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
इसके अलावा, यदि मुख्य लाभार्थी CGHS का विकल्प चुनता है तो यह विकल्प उसके सभी आश्रित परिवार के सदस्यों पर भी लागू होगा। परिवार के सदस्यों के बीच दोनों व्यवस्थाओं का लाभ अलग-अलग बांटने की अनुमति नहीं होगी।
CGHS और CS(MA) दोनों का एक साथ लाभ नहीं
नए प्रावधानों के अनुसार, कोई कर्मचारी या उसके परिवार का पात्र सदस्य CGHS और CS(MA) दोनों व्यवस्थाओं के तहत एक साथ चिकित्सा सुविधा या लाभ का दावा नहीं कर सकेगा।
यदि किसी कर्मचारी या परिवार के सदस्य द्वारा दोनों व्यवस्थाओं के तहत ऐसा कोई लाभ लिया जाता है जो नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है, तो उसकी वसूली संबंधित नियमों के तहत की जा सकेगी।
CGHS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी को निर्धारित CGHS योगदान/सब्सक्रिप्शन का भुगतान जारी रखना होगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि CGHS के तहत उपचार और दवाओं की खरीद के लिए TA/DA लागू नहीं होगा।
CGHS कवर क्षेत्र में रहने वाले कर्मचारियों के लिए CGHS अनिवार्य
आदेश में CGHS से कवर क्षेत्र के कर्मचारियों के संबंध में भी स्पष्ट व्यवस्था की गई है। जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी CGHS Covered Area यानी उस जिले के मुख्यालय की सीमा में रहते या तैनात हैं, जहां CGHS Wellness Centre स्थित है, उन्हें CGHS के तहत अनिवार्य रूप से कवर किया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को CS(MA) Rules, 1944 के तहत चिकित्सा सुविधा लेने के लिए CGHS से बाहर निकलने का विकल्प नहीं मिलेगा।
गलत जानकारी देने पर कार्रवाई
कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि CGHS लाभ प्राप्त करने या उसे जारी रखने के लिए कोई कर्मचारी या लाभार्थी यदि गलत, अपूर्ण, छिपी हुई या भ्रामक जानकारी देता है, तो उसके खिलाफ Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 तथा अन्य लागू नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
गलत जानकारी के आधार पर लिया गया कोई ऐसा लाभ जो नियमों के अनुसार स्वीकार्य नहीं है, उसकी वसूली भी की जा सकती है।
तत्काल प्रभाव से लागू
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के EHS Section द्वारा 17 सितंबर 2026 को जारी यह कार्यालय ज्ञापन सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद जारी किया गया है और इसके प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
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