Tuesday, October 6, 2026
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Breaking News – कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश, इंटक को जेबीसीसीआई- XI में करें शामिल

श्री जमा ने कहा कि इंक की ओर से कैविएट दायर करने की भी तैयारी की जा रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को SC में चुनौती दी जा सकती है।

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कोलकाता, 10 फरवरी। कलकत्ता हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर निकलकर आ रही है। इस संदर्भ में से चर्चा करते हुए राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन (इंटक) के महासचिव एसक्यू जमा ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोल इंडिया प्रबंधन को इंटक को जेबीसीसीआई- XI में शामिल करने का आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि जेबीसीसीआई की 9वीं बैठक में इंटक के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना होगा।

श्री जमा ने कहा कि इंटक की ओर से कैविएट दायर करने की भी तैयारी की जा रही है। सीआईएल द्वारा कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है।

यहां बताना होगा कि नेशनल कोज वेज एग्रीमेंट- XI के लिए गठित जेबीसीसीआई (JBCCI) से इंटक को बाहर रखने के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट की शरण ली गई थी। डा. जी संजीवा रेड्डी के नेतृत्व वाले इंटक से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन ने हाईकार्ट में 21 जून, 2021 को याचिका दायर की थी। 22 जून, 2021 को याचिका हाईकोर्ट में सूचीबद्ध हुई थी।

याचिका में दो प्रमुख डिमांड की गई थी। पहला यह कि जेबीसीसीआई- XI में इंटक को प्रतिनिधित्व दिया जाए। दूसरा यह कि जब तक याचिका पर कोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करता तब तक जेबीसीसीआई- XI की प्रक्रिया शुरू न की जाए। श्री जमा ने हाईकार्ट को बताया था कि इंटक को जेबीसीसीआई में सम्मिलित किए जाने को लेकर किसी प्रकार की कोई लीगल रोक नहीं है।

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29 जून, 20221 को कलकत्ता हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में इंटक की याचिका पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान न्यायाधीश मोहम्मद निजामुद्दीन जेबीसीसीआई में इंटक को प्रतिनिधित्व देने और फैसला होने तक जेबीसीसीआई की प्रक्रिया पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर कंविन्स नहीं हुए थे। अंतरिम आदेश पारित करने से इंकार किया था। इसके बाद डबल बेंच में याचिका दायर की गई थी।

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