उप ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ाया गया

यह योजना संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रवर्तकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

सरकार ने उप ऋण के लिए ऋण गारंटी योजना को अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार ने पिछले वर्ष 13 मई को आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत संकटग्रस्‍त एम एस एम ई के लिए उप ऋण -तनावग्रस्त संपत्ति कोष बनाने की घोषणा की थी।

यह योजना संकटग्रस्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के प्रवर्तकों को ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी।

संकटग्रस्त एम एस एम ई इकाइयों की मदद के लिए सरकार ने पहले इस योजना को इस वर्ष 31 मार्च से 30 सितंबर तक छह महीने के लिए बढ़ाने का फैसला किया था। मंत्रालय ने कहा है कि योजना के हितधारकों से प्राप्त अनुरोधों को देखते हुए, सरकार ने इसे और छह महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाने का फैसला किया है। यह योजना अब अगले वर्ष 31 मार्च तक जारी रहेगी।

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