रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से एटीएम मशीनों में नकदी की उपलब्धता पर नजर रखने को कहा है ताकि मुद्रा खत्म होने से पहले ही उनका पुनर्भरण सुनिश्चित किया जाएगा।

केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि पहली अक्तूबर 2021 से प्रत्येक ऐसे एटीएम के लिए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, जो महीने में 10 घंटे से अधिक नकदी रहित पाया जाएगा।

यदि कोई ग्राहक किसी विशेष एटीएम में नकदी न होने के कारण धन निकालने में असफल रहता है तो एटीएम को कैश रहित समझा जाएगा।

रिजर्व बैंक ने कल एटीएम मशीनों में समय पर नकदी की आपूर्ति न किए जाने पर जुर्माने के प्रावधान की अधिसूचना जारी की।

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