नई दिल्ली, 23 जुलाई। देश के पंजीकृत श्रमिक संगठनों की जानकारी केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय को नहीं है। इस आशय को लेकर संसद के मानसून सत्र में सवाल किया गया था।

श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछा गया था कि देश में कुल कितने पंजीकृत ट्रेड यूनियन हैं और उनके नाम क्या- क्या हैं, देश में प्रत्येक पंजीकृत ट्रेड यूनियन की कुल सदस्यता कितनी है और उसकी राज्यवार सदस्यता कितनी है और पिछले पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत ट्रेड यूनियनों का सदस्यता पैटर्न कैसा रहा है?

इस सवाल का श्रम और रोजगार राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने लिखित जवाब दिया, जो इस प्रकार है : ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के तहत ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन विनियम, 1938 की धारा 28 में पंजीकृत ट्रेड यूनियनों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संबंधित ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार को सदस्यों की संख्या का ब्यौरा देते हुए अपनी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता होती है।

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