वित्तीय वर्ष 2021-22 या असेसमेंट ईयर 2022-2023 के लिए आईटीआर (ITR) दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। इस बार सरकार ने इसकी डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाने के संकेत दिए हैं। केंद्रीय राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बुधवार को कहा कि सरकार इस साल आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है।
हालांकि, ट्विटर पर कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि वेबसाइट ठीक से काम नहीं कर रही है इसलिए डेडलाइन को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर आप डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं, तो आपको देर से आईटीआर फाइल करते समय पेनाल्टी देनी होगी। इसके अलावा, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस (Income Tax Notice) आ सकता है। इसके बाद आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा, साथ ही जुर्माना भी देना होगा।

कितना देना होगा जुर्माना

31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करने में विफल रहने वाले करदाता अभी भी 31 दिसंबर, 2022 तक रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि वर्ष 2021-22 के लिए किसी भी अनपेड टैक्स पर ब्याज के साथ जुर्माना देना होगा। टैक्स ई – फाइलिंग और कंप्लायंस मैनेजमेंट पोर्टल TaxManager.in के चीफ एग्जीक्यूटिव दीपक जैन कहते हैं,“ ड्यू डेट तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाने पर आप 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर रिटर्न अंतिम तारीख के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2022 से पहले दाखिल किया जाता है , तो आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।”

इस मामले में देना होगा 1000 रुपये जुर्माना

सेक्शन 234F के अनुसार, लास्ट डेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा। हालांकि, यदि शख्स की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो इस मामले में 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गई टैक्स व्यवस्था के तहत, बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं कर रही है तो उसे बिलेटेड ITR फाइल करते हुए कोई पेनल्टी नहीं भरनी होगी।

ये लोग बिना जुर्माने के भर सकते हैं आईटीआर

इनकम टैक्स से जुड़े कानूनों के अनुसार, डेडलाइन समाप्त होने के बाद सभी को आईटीआर दाखिल करने के लिए लेट फीस देना जरूरी नहीं है। अगर कोई शख्स जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो उसे देर से आईटीआर फाइल करते समय जुर्माना नहीं देना होगा। अगर ग्रॉस टोटल इनकम, बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है, तो आईटीआर पर धारा 234F के तहत कोई लेट फीस नहीं लगता है।

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