रिटायरमेंट के बाद पेंशन का टेंशन होगा खत्म, जल्द लॉन्च होगी फिक्स्ड रिटर्न वाली नई पेंशन स्कीम, कोई भी ले सकेगा लाभ

रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता जल्द खत्म होने वाली है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नई पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है, जिससे आपको 60 साल की उम्र के बाद एक तय पेंशन मिलेगी.

रिटायरमेंट के बाद पेंशन की चिंता जल्द खत्म होने वाली है. पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक नई पेंशन स्कीम लाने की तैयारी में है, जिससे आपको 60 साल की उम्र के बाद एक तय पेंशन मिलेगी. इस स्कीम में फिक्स्ड रिटर्न की गारंटी मिलेगी. नई पेंशन स्कीम का फायदा हर कोई उठा सकता है.

सीएनबीसी आवाज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, नई पेंशन स्कीम अगले 6 से 8 महीने में लॉन्च हो सकती है. इस स्कीम शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बावजूद फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा. नई स्कीम के लिए पीएफआरडीए कोशिश कर रही है और कई कंपनियों से बातचीत भी कर रही है.

अटल पेंशन योजना और NPS से होगा अलग

नई पेंशन स्कीम अटल पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से अलग होगी. स्कीम में लॉक इन पीरियड का प्रावधान होगा. फिक्स्ड रिटर्न के लिए आपको तय समय तक इसमें निवेश करना होगा.

हर कोई उठा सकेगा स्कीम का फायदा

इस पेंशन स्कीम में दो-तीन कंपनियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई है. इनमें एक्चूरियल कंपनियां काफी रुचि ले रही हैं. नई पेंशन स्कीम हर कोई निवेश कर सकेंगे. प्राइवेट और सरकारी कर्मचारियों के साथ आम आदमी भी इसमें निवेश कर सकेंगे.

सरकारी सेक्टर के ग्राहकों के लिए ऑनलाइन एग्जिट प्रोसेस को बढ़ाया

पीएफआरडीए ने सरकारी क्षेत्र में ग्राहकों के लिए ऑनलाइन, पेपरलेस एग्जिट प्रोसेस का विकल्प बढ़ा दिया है. इससे पहले, केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों को ऑनलाइन निकास प्रक्रिया की एंड-टू-एंड सुविधा का आनंद मिलता था.

गैर-सरकारी क्षेत्रों में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के ग्राहक इस समय अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए व्यापक एंड-टू-एंड डिजिटल रूप से सक्षम समाधानों के साथ सशक्त हैं.

PFRDA ने एक विज्ञप्ति में कहा, ग्राहकों के हित में बढ़े हुए उचित परिश्रम के हिस्से के रूप में मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन निकास को तत्काल बैंक खाता सत्यापन के साथ एकीकृत किया जाएगा. यह सुविधा केंद्र/राज्य सरकार के स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध होगी जो एनपीएस में शामिल हैं

इसके अलावा, केंद्रीय रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियों (CRAs) को 30 अक्टूबर, 2021 से पहले आवश्यक तकनीकी कार्यों को सक्षम करना होगा. एनपीएस ग्राहकों को ऑनलाइन निकासी के विकल्प का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

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