RBI
RBI

मुंबई, 13 अगस्त। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्‍तीय संस्‍थाओं से कहा है कि वे इस बात का ध्‍यान रखें कि उनके ऋण वसूली एजेंट किसी कर्जदार को शरीरिक या मौखिक रूप से भयभीत या परेशान न करें।

रिजर्व बैंक ने सलाह दी है कि एजेंट को किसी कर्जदार के परिजनों और मित्रों को अपमानित नहीं करना चाहिए और उनकी निजता में हस्‍तक्षेप नहीं करना चा‍हिए।

रिजर्व बैंक को पता चला है कि ऋण वसूली एजेंट समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इन एजेंटों की गतिवि‍धियों से उत्‍पन्‍न चिंता के कारण रिजर्व बैंक ने कहा है कि एजेंटों को ऋण की वसूली के लिए शाम सात बजे से सुबह आठ बजे तक कोई भ्रामक या झूठी कॉल नहीं करनी चाहिए।

इन एजेंटों पर शाम सात बजे से सुबह आठ बजे तक मोबाइल या सोशल मीडिया के माध्‍यम से धमकी भरे संदेश भेजने या गुमनाम कॉल करने पर भी रोक लगा दी गई है।

ये निर्देश क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंकिंग वित्‍तीय कंपनियों, परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों और अखिल भारतीय वित्‍तीय संस्‍थाओं सहित सभी वाणिज्यिक बैंकों पर लागू होंगे।

इन निर्देशों के उल्‍लंघन को गंभीरता से लिया जाएगाा। तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले लोगों को दिए गए जमानत मुक्‍त ऋण या माइक्रोफाइनेंस के लिए ये दिशा-निर्देश लागू नहीं होंगे।

सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunchपर Follow करें …

  • Website Designing