नौकरी बदलते हैं तो आपको अपना PF अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं

अब अगर आप नौकरी बदलते हैं तो आपको अपना PF अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों को यह सहूलियत मिलेगी।

अब अगर आप नौकरी बदलते हैं तो आपको अपना PF अकाउंट ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं होगी। रिटायरमेंट फंड बॉडी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के ताजा फैसले के बाद कर्मचारियों को यह सहूलियत मिलेगी। EPFO ने सेंटर फॉर डिवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग (C-DAC) को IT-एनेबल्ड सिस्टम्स डेवलप करने की मंजूरी दे दी है। यह सिस्टम डिवेलप होने के बाद अगर कोई कर्मचारी अपनी नौकरी बदलता है तो भी उसका PF अकाउंट नंबर नहीं बदलेगा। अभी तक हर बार नौकरी बदलने के बाद कर्मचारियों को अपना PF नंबर बदलना पड़ता था।

नया सिस्टम तैयार होने से एक सेंट्रल डेटाबेस तैयार होगा जिससे कामकाज पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। इस सिस्टम से एक ही कर्मचारी के नाम पर दो-दो PF अकाउंट होने की समस्या खत्म हो जाएगी और किसी भी सदस्य के सभी PF अकाउंट एक ही अकाउंट नंबर में मिल जाएंगे।

EPFO ने फैसला किया है कि वह एडवाइजरी बॉडी फाइनेंस इनवेस्टमेंट एंड ऑडिट कमिटी (FIAC) को ज्यादा ताकतवर बनाएगा। EPFO चाहता है कि FIAC इतनी मजबूत हो कि वह अलग-अलग केस के आधार पर निवेश का फैसला खुद कर सके।

इसके अलावा EPFO ने 4 सब-कमिटी बनाने का भी फैसला किया है। इसमें कंपनी और कर्मचारियों के अलावा सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की 229वीं बैठक में लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है।

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