कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) ने अपने कर्मियों के लिए हाउस बिल्डिंग एडवांस (HBA) के नियमों में संशोधन किया है। नए नियमों के तहत कर्मियों को घर बनाने या खरीदने के लिए अब 30 लाख रुपए तक की अग्रिम राशि मिल सकेगी।
जारी सर्कुलर के अनुसार नियमित कर्मियों को यह लाभ मिलेगा, जिन्होंने कम से कम पांच वर्ष की सेवा (प्रोबेशन अवधि को छोड़कर) पूरी कर ली है। यदि पति-पत्नी दोनों कंपनी में कार्यरत हैं, तो यह एडवांस केवल किसी एक को ही देय होगा। कर्मी को उसके 75 महीनों के वेतन या 30 लाख रुपये, जो भी कम हो, उतनी राशि दी जाएगी। जिस घर का निर्माण या खरीद की जा रही है उसका क्षेत्रफल कम से कम 22 वर्ग मीटर होना अनिवार्य है।
कोल इंडिया प्रबंधन ने तय किया है कि ऐसे कर्मचारी, जिनकी सेवानिवृत्ति में 60 महीने (पांच वर्ष) से कम का समय बचा है, वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। अर्थात उम्र सीमा 55 साल से कम अधिक नहीं होना चाहिए। अन्य सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से कोल इंडिया में आने वाले कर्मियों की पिछली निरंतर सेवा को भी इस पांच साल की अवधि में गिना जाएगा।
इन कार्यों के लिए मिलेगा पैसा
यह एडवांस नए घर के निर्माण, प्लॉट खरीदने, तैयार घर खरीदने या मौजूदा घर के विस्तार के लिए लिया जा सकता है। घर के विस्तार के लिए अधिकतम छह लाख रुपए तक की सीमा तय की गयी है, बशर्ते कर्मी की कम से कम तीन वर्ष की सेवा शेष हो। नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मी अपने पूरे सेवाकाल में केवल एक बार ही इस एडवांस का लाभ उठा सकता है। साथ ही, यह ऋण अपने किसी ऐसे रिश्तेदार से जमीन या घर खरीदने के लिए नहीं दिया जायेगा, जो उन पर आश्रित हों।
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साभार : हिन्दुस्तान





