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भोपाल, 24 अप्रेल। मध्यप्रदेश सरकार ने विद्युत कंपनियों (MP Power Companies) में नियोजित संविदा कर्मियों की संविदा अवधि को ग्रेच्युटी (Gratuity) में गणना किए जाने हेतु आदेश जारी किया है।
मध्यप्रदेश शासन के ऊर्जा विभाग मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार विद्युत कंपनियों में लागू संविदा सेवा नियम, 2023 की कंडिका 12 के अनुसार संविदा अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को उपादान भुगतान की पात्रता रहेगी।
यह निर्णय लिया गया है :
- पूर्व में लागू संविदा सेवा (अनुबंध तथा सेवा की शर्तें) संशोधित नियम, 2018 के प्रावधान के परिपालन में दो निरंतर अनुबंधों के बीच नियम/प्रक्रियागत कारणों से हुए अंतराल को सेवा में व्यवधान न मानते हुए उक्त अंतराल की अवधि छोड़कर सेवा अवधि की गणना की जाए।
- संविदा कार्मिकों एवं उनके आश्रितों को 01 अगस्त 2023 के पश्चात् सेवा पूर्ण होने अथवा सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर नियमित शासकीय सेवकों की भांति उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उपादान भुगतान की पात्रता होगी। अतः ऐसे संविदा कार्मिक, जिनका संविदा अनुबंध दिनांक 01.08.2023 को या इसके पश्चात् की तिथि में वैध हो, उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार उपादान भुगतान के पात्र होंगे।

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