आयकर विभाग और EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) से जुड़े नए नियमों के तहत पीएफ (Provident Fund) निकासी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव होने जा रहा है।
रिपोर्ट के अनुसार मई 2026 से कर्मचारी अपने पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का इस्तेमाल कर सकेंगे, जिससे पूरा प्रोसेस पहले से काफी तेज और आसान हो जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन वेरिफिकेशन जैसे UAN, आधार और बैंक KYC लिंक होना जरूरी होगा।
नई व्यवस्था के तहत पीएफ का पैसा सीधे UPI के जरिए बैंक खाते में ट्रांसफर किया जा सकेगा और इसके लिए लंबे क्लेम प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा।
हालांकि सरकार ने यह भी तय किया है कि पूरी रकम एक साथ नहीं निकाली जा सकेगी। नियमों के मुताबिक कुल पीएफ बैलेंस का लगभग 75% तक ही निकासी की अनुमति होगी, जबकि 25% राशि रिटायरमेंट के लिए सुरक्षित रखनी होगी।
इस कदम का उद्देश्य कर्मचारियों को इमरजेंसी में तुरंत फंड उपलब्ध कराना और साथ ही उनकी भविष्य की बचत को सुरक्षित रखना है।
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