नई दिल्ली, 30 June : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में नई दिल्ली में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की 198वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने, मेडिकल शिक्षा का विस्तार करने और संगठन की कार्यक्षमता बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
नए ESIC अस्पतालों का होगा प्रत्यक्ष संचालन
अब बनने वाले सभी नए ESIC अस्पतालों का संचालन सीधे ESIC करेगा। हालांकि, राज्य सरकारों के अधीन संचालित और पुनर्निर्माण/अपग्रेडेशन वाले अस्पताल राज्य सरकारों के पास ही रहेंगे, जब तक संबंधित राज्य उन्हें ESIC को सौंपने का निर्णय नहीं लेता।
आयुष सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा
ESIC और आयुष मंत्रालय के बीच एमओयू को मंजूरी दी गई है। इसके तहत ESIC अस्पतालों में आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और बेहतर समन्वय किया जाएगा।
मेडिकल शिक्षा व्यवस्था होगी मजबूत
ESIC के मेडिकल एजुकेशन डिवीजन के पुनर्गठन, नए पदों के सृजन और ESIC मेडिकल एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार
- विभिन्न शहरों में ऑक्यूपेशनल डिजीज सेंटर (ODC) स्थापित होंगे।
- जम्मू के बाड़ी ब्राह्मणा ESIC अस्पताल को 50 से 100 बेड तक अपग्रेड किया जाएगा।
- तमिलनाडु के तिरुनेलवेली अस्पताल को 100 से 150 बेड किया जाएगा।
- कोलकाता के जोका मेडिकल कॉलेज में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी ब्लॉक और अत्याधुनिक कैंसर उपचार सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
नए मेडिकल और डेंटल कॉलेज
नई दिल्ली के बसईदारापुर में ESIC डेंटल कॉलेज और सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक बनाया जाएगा।
हरिद्वार (उत्तराखंड) में नया ESIC मेडिकल कॉलेज स्थापित होगा, जहां 2027-28 सत्र से 50 MBBS सीटों पर प्रवेश शुरू होगा।
नए ESI नियम 2026
Employees’ State Insurance (General) Regulations, 2026 को मंजूरी दी गई, जो सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के अनुरूप पुराने 1950 के नियमों का स्थान लेंगे।
5 नए Sub-Regional Offices (SRO) खुलेंगे
- बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
- मेघालय
- राजकोट (गुजरात)
- जमशेदपुर (झारखंड)
- जबलपुर (मध्य प्रदेश)
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को एक साल का विस्तार
बैठक में अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana) को 1 जुलाई 2026 से 30 जून 2027 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाने की मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत नौकरी छूटने पर पात्र बीमित कर्मचारियों को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाता है।
बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, ESIC के महानिदेशक, विभिन्न राज्यों के प्रमुख सचिव/सचिव तथा नियोक्ता एवं कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।
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