नई दिल्ली 1 July (IndustrialPunch Desk) : कोयला मंत्रालय ने Colliery Control (Amendment) Rules, 2026 का मसौदा (Draft) जारी कर इस पर सभी हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि मसौदे पर दस्तावेज़ वेबसाइट पर अपलोड होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर टिप्पणियां भेजनी होंगी। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा।
क्या है प्रस्तावित बदलाव?
मसौदा नियमों के अनुसार Colliery Control Rules, 2004 के नियम-9 को पूरी तरह प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके तहत:
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत पंजीकृत कंपनियों के स्वामित्व वाली कोयला खदान, सीम (Seam) या सीम के किसी हिस्से को खोलने के लिए कंपनी के बोर्ड की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।
- यदि स्वामी किसी केंद्रीय या राज्य कानून के तहत स्थापित वैधानिक निगम (Statutory Corporation) है, तो संबंधित गवर्निंग अथॉरिटी/बोर्ड/समिति की पूर्व मंजूरी अनिवार्य होगी।
- संबंधित बोर्ड या प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी वैधानिक अनुमतियां एवं नियामकीय अनुपालन पूरे किए जा चुके हैं।
- खदान या सीम खोलने के 15 दिनों के भीतर Coal Controller Organisation (CCO) को इसकी सूचना देना अनिवार्य होगा।
- Coal Controller Organisation इस सूचना के लिए अलग से निर्धारित फॉर्म जारी कर सकता है।
किन पर लागू होगा CCO का पूर्व अनुमोदन?
मसौदे में यह भी प्रस्तावित है कि यदि किसी कोलियरी का स्वामी न तो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी है और न ही किसी केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित वैधानिक निगम, तो ऐसी स्थिति में कोयला खदान, सीम या सीम के किसी हिस्से को खोलने से पहले Coal Controller Organisation की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।
सुझाव भेजने की अंतिम अवधि
कोयला मंत्रालय ने सभी संबंधित हितधारकों—कोयला कंपनियों, उद्योग संगठनों, विशेषज्ञों और अन्य पक्षों—से मसौदा नियमों पर 15 दिनों के भीतर अपने सुझाव एवं टिप्पणियां ईमेल के माध्यम से भेजने का अनुरोध किया है। इन सुझावों के आधार पर अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
Industrial Punch Insight:
यदि यह संशोधन अंतिम रूप में लागू होता है, तो सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों में नई कोयला खदान या सीम खोलने की स्वीकृति प्रक्रिया अधिक बोर्ड-केंद्रित (Board-driven) और उत्तरदायित्व आधारित (Accountability-based) हो जाएगी, जबकि Coal Controller Organisation की भूमिका निगरानी एवं सूचना प्राप्त करने पर अधिक केंद्रित रहेगी।
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