नई दिल्ली। IndustrialPunch : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों के लिए पीएफ निकासी से जुड़े टैक्स नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। आयकर अधिनियम, 2025 के तहत कर वर्ष 2026-27 से Form 15G और Form 15H की जगह Form 121 लागू किया गया है। पात्र कर्मचारी इस फॉर्म के जरिए यह घोषणा कर सकते हैं कि संबंधित कर वर्ष में उनकी अनुमानित कुल आय पर कर देयता शून्य है। इसका उद्देश्य पात्र लोगों की आय पर स्रोत पर कर कटौती यानी TDS को रोकना है।
Form 15G और 15H की जगह अब Form 121
पहले पात्र करदाताओं को TDS से छूट के लिए Form 15G या Form 15H जमा करना पड़ता था। नए आयकर कानून के तहत दोनों को मिलाकर एक ही फॉर्म Form 121 बनाया गया है।
आयकर विभाग के अनुसार, यह फॉर्म आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 393(6) और 393(7) के तहत निर्धारित किया गया है। पात्र व्यक्ति इसे संबंधित भुगतानकर्ता के पास जमा कर सकता है, ताकि निर्धारित शर्तें पूरी होने पर भुगतान से TDS न काटा जाए।
पांच साल से पहले PF निकालने पर लग सकता है TDS
यदि कोई कर्मचारी पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने से पहले अपने EPF खाते से पैसा निकालता है, तो निकासी की राशि और परिस्थितियों के आधार पर वह कर योग्य हो सकती है। ऐसे मामलों में निर्धारित सीमा और नियम लागू होने पर TDS काटा जा सकता है।
आम तौर पर पात्र EPF निकासी पर TDS की दर PAN उपलब्ध होने पर 10% हो सकती है। हालांकि, निकासी की राशि, सेवा अवधि, निकासी का कारण और लागू नियमों के आधार पर कर का व्यवहार अलग हो सकता है। इसलिए केवल पांच साल से कम सेवा होने के आधार पर हर निकासी पर TDS लगना तय नहीं है।
किन लोगों को Form 121 भरने की सुविधा मिलेगी?
Form 121 उन पात्र करदाताओं के लिए है जिनकी संबंधित कर वर्ष में अनुमानित कुल आय पर कर देयता शून्य है और जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। यह सुविधा केवल वरिष्ठ नागरिकों तक सीमित नहीं है। नए फॉर्म के जरिए पहले Form 15G और Form 15H के अंतर्गत आने वाली पात्र श्रेणियों को एक ही घोषणा-पत्र की सुविधा दी गई है।
TDS कट गया है तो क्या करें?
कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण अंतर समझना चाहिए। Form 121 का उद्देश्य पात्र होने पर TDS कटने से पहले उसे रोकना है। यदि PF निकासी के समय TDS पहले ही काट लिया गया है, तो पात्रता और वास्तविक कर देयता के अनुसार आयकर रिटर्न (ITR) के माध्यम से रिफंड का दावा किया जा सकता है। Form 121 भरना अपने आप में पहले से काटे गए TDS का रिफंड प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है।
इसलिए पीएफ निकासी की योजना बना रहे कर्मचारियों को निकासी से पहले अपनी सेवा अवधि, निकासी की राशि, PAN और कर देयता की जांच करनी चाहिए। Form 121 तभी जमा करें जब वे निर्धारित शर्तों के तहत पात्र हों।
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