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कोलकाता, 24 सितम्बर। बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश लानुसुंगकुम जमीर, जे. ने कोयला कामगारों का बोनस तय करने मानकीकरण समिति (Standardization Committee) की बैठक आयोजित करने की अनुमति प्रदान की। जानें 24 सितम्बर के अपने आदेश में हाईकोर्ट ने क्या लिखा (हिंदी अनुवाद) :

1. इस अपील पर सुनवाई हुई और 22 सितंबर, 2025 को निर्णय सुरक्षित रखा गया। निर्णय सुरक्षित रखते हुए, इस न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि 22 सितंबर, 2025 (सोमवार) को सुबह 11ः00 बजे से नई दिल्ली में होने वाली जेबीसीसीआई- XI की मानकीकरण समिति की छठी बैठक अंतिम आदेश पारित होने तक स्थगित रहेगी।

2. इस बीच, नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन (आईएनएमएफ) ने अपने अध्यक्ष कृष्ण नंद त्रिपाठी और एक अन्य के माध्यम से एक और आवेदन दायर किया, जो कि 2025 का सीएएन 2 है, जिसमें अन्य संबंधित आवेदनों के साथ 2023 के डब्ल्यूपीए 26161 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 18 सितंबर, 2025 के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति मांगी गई है।

3. 2025 के सीएएन 2 में अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने यह भी प्रार्थना की है कि 2025 के एमएटी 1635 में कोई भी आदेश पारित करने से पहले अपील दायर करने की अनुमति पर सुनवाई की जानी चाहिए। तदनुसार, हम 2025 के एमएटी 1635 को सी.ए.वी. से मुक्त कर रहे हैं।

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4. हम इस तथ्य से भी अवगत हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में दुर्गा पूजा उत्सव नजदीक है और तदनुसार, अंतरिम दिनांक 22 सितम्बर, 2025 का आदेश भी निम्नानुसार संशोधित किया गया हैः

“जेबीसीसीआई- XI की मानकीकरण समिति की छठी बैठक को केवल बोनस के मुद्दे पर विचार करने के उद्देश्य से नई दिल्ली या किसी अन्य सुविधाजनक स्थान पर आयोजित करने की अनुमति दी जाती है, जिसमें नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन (आईएनएमएफ) को, जिसका प्रतिनिधित्व इसके महासचिव एस.क्यू. ज़मा/मैट 1635/2025 में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा किया जाता है, कोयला खदान श्रमिकों के प्रतिनिधि के रूप में उक्त बैठक में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, न कि इंटक के प्रतिनिधि के रूप में।“

5. जेबीसीसीआई- XI की मानकीकरण समिति की छठी बैठक में एमएटी 1635/2025 में अपने महासचिव एस क्यू ज़मा / प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए आईएनएमएफ की भागीदारी से 2025 के एमएटी 1635 में अपीलकर्ताओं के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

6. श्री मजूमदार, सीएएन 2/2025 में प्रतिवादी संख्या 1-9 के लिए उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, सीएएन 2/2025 में आपत्तियां दर्ज करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगते हैं।

7. आगामी पूजा अवकाश के बाद इन दोनों मामलों की सूची बनाएं।

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