कोलकाता। IndustrialPunch : कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) और उसकी अनुषंगी कंपनियों के वेतन बोर्ड के गैर-अधिकारी कर्मचारियों (Non-Executive Employees) के लिए मकान किराया भत्ता (HRA) की दरों में बढ़ोतरी की गई है। कोल इंडिया के मानव संसाधन विभाग ने 22 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है। संशोधित दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
कोल इंडिया के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, कर्मचारियों का परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) 1 सितंबर 2026 से बढ़कर 26.8% हो गया है। यह निर्धारित 25% की सीमा से अधिक है। इसी आधार पर NCWA- XI के प्रावधानों के तहत HRA की दरों में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
शहरों की श्रेणी के अनुसार HRA की नई दरें
कोल इंडिया के आदेश के अनुसार, X श्रेणी के शहरों में HRA की दर मूल वेतन के 24% से बढ़ाकर 27% कर दी गई है। वहीं, Y श्रेणी के शहरों में यह दर 16% से बढ़ाकर 18% और Z श्रेणी के शहरों में 8% से बढ़ाकर 9% कर दी गई है। HRA की ये संशोधित दरें 1 सितंबर 2026 से प्रभावी होंगी।
ये दरें पात्र वेतन बोर्ड गैर-अधिकारी कर्मचारियों के मूल वेतन (Basic Pay) के आधार पर लागू होंगी। किसी कर्मचारी को किस श्रेणी की दर मिलेगी, यह संबंधित शहर के वर्गीकरण और लागू नियमों पर निर्भर करेगा।
VDA में बढ़ोतरी बनी HRA संशोधन का आधार
कार्यालय ज्ञापन में बताया गया है कि वेतन बोर्ड गैर-अधिकारी कर्मचारियों का VDA 1 सितंबर 2026 से 26.8% निर्धारित किया गया है। इससे VDA निर्धारित 25% की सीमा पार कर गया।
इसके बाद NCWA-XI के क्लॉज 8.1.3 और 8 दिसंबर 2023 के इम्प्लीमेंटेशन इंस्ट्रक्शन नंबर 08 के प्रावधानों के अनुसार पात्र कर्मचारियों के HRA में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई।
अन्य नियम और शर्तें रहेंगी लागू
कोल इंडिया ने स्पष्ट किया है कि HRA की पात्रता और भुगतान से संबंधित अन्य सभी मौजूदा नियम एवं शर्तें पहले की तरह लागू रहेंगी। संशोधित दरों के अनुसार वास्तविक भुगतान संबंधित कर्मचारी की पात्रता और लागू कंपनी नियमों के अधीन होगा।
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