नई दिल्ली। IndustrialPunch : केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक उद्यम विभाग (Department of Public Enterprises—DPE) ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSEs) में बोर्ड स्तर और उससे नीचे के पदों पर कार्यरत अधिकारियों तथा गैर-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों के औद्योगिक महंगाई भत्ते (Industrial Dearness Allowance—IDA) की संशोधित दरें जारी की हैं। विभाग के 27 अक्टूबर 2026 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होंगी।
यह संशोधन 1987, 1992, 1997, 2007 और 2017 पे स्केल से संबंधित कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। हालांकि, ज्ञापन में अलग-अलग पे स्केल के लिए दरें निर्धारित करते समय 1997, 2007 और 2017 पे स्केल का उल्लेख किया गया है।
1997, 2007 और 2017 पे स्केल के लिए नई IDA दरें
- 1997 पे स्केल : 489.5%
- 2007 पे स्केल : 249.2%
- 2017 पे स्केल : 59.1%
ये दरें बोर्ड स्तर और उससे नीचे के पदों पर कार्यरत अधिकारियों तथा संबंधित गैर-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों पर लागू होंगी, जो संबंधित CPSE वेतनमान के अंतर्गत आते हैं।
पुराने सिस्टम में 215 अंकों की वृद्धि का उल्लेख
कार्यालय ज्ञापन के दूसरे बिंदु में पुराने न्यूट्रलाइजेशन सिस्टम के तहत 215 अंकों की वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इसमें औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) 10,069 के आधार पर ₹430 की राशि का उल्लेख है।
ज्ञापन में 1987 पे स्केल के तहत बोर्ड स्तर, बोर्ड स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों के लिए ₹18,728 महंगाई भत्ते का भी उल्लेख किया गया है। यह राशि ज्ञापन में दिए गए विशिष्ट वेतनमान और गणना के संदर्भ में है; इसे सभी CPSE कर्मचारियों के लिए समान अतिरिक्त भुगतान नहीं माना जाना चाहिए।
प्रशासनिक मंत्रालयों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश
DPE ने सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और विभागों से अनुरोध किया है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संशोधित IDA दरों की जानकारी दें, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
कार्यालय ज्ञापन संयुक्त निदेशक शिवानी माहेश्वरी द्वारा जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि आदेश सार्वजनिक उद्यम विभाग के सचिव की मंजूरी से जारी हुआ है।
किन कर्मचारियों को होगा लाभ?
यह आदेश संबंधित CPSEs में निर्धारित पे स्केल के अंतर्गत आने वाले बोर्ड स्तर और उससे नीचे के अधिकारियों तथा गैर-यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों के लिए है। किसी कर्मचारी पर नई दर किस प्रकार लागू होगी, यह उसके वेतनमान और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा।
इसलिए कर्मचारियों को अपने संबंधित उपक्रम के HR या वित्त विभाग से अपनी पे स्केल के अनुसार संशोधित IDA की पुष्टि करनी चाहिए।

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