नई दिल्ली, 25 अगस्त। केंद्र ने खाद्य तेल निर्माताओं, डिब्बाबंदी करने वालों और आयातकों को तेल के डिब्बे पर लेबल लगाते समय बिना तापमान के शुद्ध वजन घोषित करने की सलाह दी है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अगले साल जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू करने को कहा है।

ऐसा इसलिए किया है कि तापमान में उतार-चढाव होने से खाद्य तेल का वजन अलग-अलग हो जाता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि लेबल में मात्रा और द्रव्यमान में घोषित मात्रा सही होनी चाहिए।

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