सड़क परिवहन मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के लिए असीमित दायित्‍व बीमा आधार प्रीमियम से संबंधित अधिसूचना जारी की

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के लिए असीमित दायित्‍व बीमा आधार प्रीमियम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

नई दिल्ली, 26 मई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने तीसरे पक्ष के लिए असीमित दायित्‍व बीमा आधार प्रीमियम से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है।

मंत्रालय ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण से सलाह के बाद मोटर वाहन तीसरा पक्ष बीमा आधार प्रीमियम और दायित्‍व नियम-2022 को कल अधिसूचित कर दिया। यह नियम अगले महीने की पहली तारीख से लागू हो जाएंगी।

मंत्रालय ने कहा कि विभिन्‍न वाहन श्रेणी में तीसरे पक्ष के लिए असीमित दायित्‍व आधार बीमा प्रीमियम को अधिसूचित कर दिया गया है।

मंत्रालय ने यह भी कहा है कि शैक्षिक संस्‍थानों की बसों के लिए बीमा प्रीमियम में 15 प्रतिशत छूट दी गई है जबकि विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी मोटर गाडि़यों पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

इसके अलावा बिजली से चलने वाली गाड़ी पर 15 प्रतिशत और हाइब्रिड बिजली वाहन पर साढ़े सात प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

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