Supreme Court
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स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश का पालन कर चुनाव आयोग को डेटा तो उपलब्ध करा दिया मगर बॉन्ड नंबरों का खुलासा नहीं किया। इस मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बैंक को कड़ी फटकार लगाई और नोटिस इश्यू किया है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि बैंक (SBI) को राजनीतिक दलों द्वारा प्राप्त चुनावी बॉन्ड के यूनिक अल्फा-न्यूमेरिक नंबरों का खुलासा करना चाहिए था। CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने साथ ही ‘सीलबंद कवर’ को स्कैन और डिजिटाइज़ करने का निर्देश दिया है।

SBI के अनुसार, अप्रैल 2019 और फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। हालांकि, चुनाव आयोग के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि बॉन्ड से संबंधित लेनदेन की अंतिम तिथि 11 जनवरी, 2024 थी। इस अवधि के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा 22,030 बॉन्ड भुनाए गए।

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