2018 में सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद 12 अंकों वाला पहचान पत्र इनकम टैक्स जमा करने के लिए जरूरी हो गया है। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए पैन की भी जरूरत होती है। आज के समय में आपका पैन अपने बैंक खाते और अन्य सूचनाओं से जुड़ा होता है।

यदि आपके पास पैन कार्ड है तो इसे आधार से लिंक कराना जरूरी है। यदि आपने इसे 31 मार्च तक लिंक नहीं कराते तो आपका पैन डिएक्टिव कर दिया जाएगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप जल्द से जल्द इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

जानें 5 जरूरी बातें-

1- यदि आप नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने जा रहे हैँ तो आपके लिए आधान नंबर देना जरूरी होगा। और आधार के लिए आवेदन करने पर पैन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दोनों कार्ड इंटरचेंजेबल हैं। लेकिन जो लोग नए पैन के लिए आवेदन करने जा रहे हैं उनका पैन आधार से ऑटोमैटिक लिंक हो जाएगा। इसे लिंक कराने की आवश्यकता नहीं होगी।

2- यदि आपके पास पहले से ही पैन कार्ड मौजूद है तो इसे आधार से लिंक कराना जरूरी है। वह भी 31 मार्च से पहले। इसके लिए आप आसानी से आयकर विभाग की वेबसाइट ई-फाइलिंक पोर्टल पर जाकर पैन-आधार लिंकिंग के लिंक के जरिए अपना आधार लिंक करा सकते हैं। इसके लिए एसएमएस सेवा का भी सहारा लिया जा सकता है। आप ऑनलाइन लिंकिंग का स्टेटस भी इस पोर्टल पर चेक कर सकते हैं।

3- अभी भी लाखों पैन कार्ड होल्डर ऐसे हैं जिन्हें आधार से लिंक कराना बाकी है। यह आखिरी तारीख आठवीं बार बढ़ाई गई है जिसका लाभ लेना चाहिए। 31 मार्च 2020 से पहले की डेड लाइन 31 दिसंबर 2019 थी।

4- आधार आजकल हर काम जैसे, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी आदि के लिए जरूरत होती है। यहां तक कि यदि आप कार या प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो भी आपको आधार कार्ड की जरूरत होगी।

5- आधार-पैन लिंक कराने की डेड लाइन खत्म होने के बाद आयकर विभाग सभी अनलिंक्ड पैन कार्ड को डिएक्टीवेट करना शुरू कर देगा। इसके बाद आप अपने पैन का इस्तेमान आईटी रिटर्न या आईडी प्रूफ के लिए नहीं कर पाएंगे।

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