नई दिल्ली | IndustrialPunch : रेलवे बोर्ड ने दिवंगत रेलकर्मचारियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Appointment) देने से जुड़ी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता को लेकर महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। RBE No. 64/2026 के तहत जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि आवेदक आवेदन की प्रारंभिक तारीख पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता था, लेकिन बाद में निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक योग्यता हासिल कर लेता है, तो उसके मामले पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है।
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आवेदन के समय योग्यता नहीं थी तो भी मौका
रेलवे बोर्ड के पत्र के अनुसार, यदि किसी आवेदक के पास Compassionate Appointment के लिए प्रारंभिक आवेदन जमा करते समय निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी, लेकिन उसने बाद में निर्धारित न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली, तो उसका मामला स्वतः खारिज नहीं होगा। बोर्ड ने यह सुविधा निर्धारित समयसीमा और अन्य पात्रता शर्तों के अधीन रखी है।
5 साल की सामान्य समयसीमा
पत्र में कहा गया है कि आवेदक को निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मृत्यु/Medical Invalidation की तारीख से सामान्यतः 5 वर्ष के भीतर हासिल करनी होगी।
इसके अलावा, यदि आवेदक Minor के रूप में पंजीकृत था, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने के लिए Major होने के 2 वर्ष के भीतर की स्थिति को भी विचार के दायरे में रखा गया है।
पात्रता की अन्य शर्तें रहेंगी लागू
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल शैक्षणिक योग्यता बाद में हासिल कर लेना पर्याप्त नहीं होगा। संबंधित मामले में निर्धारित eligibility conditions और Compassionate Appointment से जुड़े अन्य लागू प्रावधानों को भी पूरा करना होगा। रेलवे बोर्ड के पत्र में यह भी कहा गया है कि 1 फरवरी 2023 के पूर्व निर्देशों में निहित अन्य नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।
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दिवंगत रेलकर्मियों के परिवारों के लिए महत्वपूर्ण राहत
इस स्पष्टीकरण से ऐसे मामलों में महत्वपूर्ण स्पष्टता आई है, जहां रेलकर्मी की मृत्यु के समय आश्रित के पास निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं थी और उसने बाद में अपनी पढ़ाई पूरी की।
रेलवे में Compassionate Appointment का उद्देश्य सेवा के दौरान कर्मचारी की मृत्यु अथवा निर्धारित परिस्थितियों में परिवार को उत्पन्न आर्थिक कठिनाई से राहत देने के लिए पात्र आश्रित को नियुक्ति प्रदान करना है।
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