नई दिल्ली, 29 सितम्बर। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि हर महिला को 20 से 24 सप्ताह का गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह अधिकार हर महिला को है, चाहे वह शादीशुदा हो या अविवाहित।

शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि समाज में बदलाव के साथ साथ कोई कानून स्थिर नहीं रह सकता।

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