विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड एवं ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री के लिए नियम और शर्तें जारी

दूरसंचार विभाग ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री और किराए के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण के लिए संशोधित नियम और शर्तें जारी की हैं।

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नई दिल्ली, 18 जनवरी। दूरसंचार विभाग ने भारत में विदेशी ऑपरेटरों के इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड और ग्लोबल कॉलिंग कार्ड की बिक्री और किराए के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण के लिए संशोधित नियम और शर्तें जारी की हैं।

नई सेवा शर्तों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की सिफारिशों के बाद अंतिम रूप दिया गया है। संशोधित सेवा शर्तें विदेशों में जाने वाले भारतीय लोगों के हितों की रक्षा को मजबूती प्रदान करेगी।

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ये सेवा शर्तें अनापत्ति प्रमाण पत्र धारकों को ग्राहक सेवा, संपर्क विवरण, मदवार बिल, टैरिफ योजनाओं से संबंधित जानकारी और प्रस्तावित सेवाओं के बारे में जानकारी उपलब्‍ध कराने को अनिवार्य करती है।

इसके साथ ही उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र को भी मजबूत करती है।

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