केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य तथा खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उपाध्यक्ष सुश्री शोभा करंदलाजे, श्रम एवं रोजगार और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री ; सह-उपाध्यक्ष सुश्री वंदना गुरनानी, श्रम एवं रोजगार सचिव और सदस्य सचिव तथा श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त भी उपस्थित थे।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीबीटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सदस्यों के ईपीएफ खातों में जमा राशि पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर की सिफारिश की है। केन्द्र सरकार द्वारा ब्याज दर को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा, जिसके बाद ईपीएफओ ग्राहकों के खाते में ब्याज जमा करेगा।
वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद ईपीएफओ ने मजबूत वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है, जिससे ब्याज खातों पर दबाव डाले बिना स्थिर और प्रतिस्पर्धी रिटर्न सुनिश्चित हुए हैं। यह निर्णय करोड़ों श्रमिकों की सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करके उन्हें लाभ पहुंचाता है, साथ ही अन्य समान निवेश विकल्पों की तुलना में विवेकपूर्ण, सतत और आकर्षक रिटर्न प्रदान करने और अंशदान की सुरक्षा के प्रति ईपीएफओ की प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि करता है।
ईटीएफ और अन्य निवेशों से मिले अच्छे प्रतिफल के कारण ईपीएफओ पिछले कई वर्षों से 8% से अधिक की ब्याज दर घोषित करने में सक्षम रहा है। यह निर्णय ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो की मजबूत साख और अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धी प्रतिफल प्रदान करने की इसकी निरंतर क्षमता को दर्शाता है।
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