कोरबा (IP News). औद्योगिक संस्थानों में बिना आधार वाले श्रमिक संगठनों के दिन लद सकते हैं। केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नए औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (Industrial Relations Code, 2020) को लागू करने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत 4 मई को अधिसूचना जारी कर सुझाव एवं आपत्तियां मंगाई गईं हैं। इसके लिए एक माह का समय निर्धारित किया गया है।

औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के लागू हो जाने के बाद मतदान के आधार पर यूनियन को मान्यता मिलेगी। यानी गुप्त मतदान के माध्यम से ट्रेड यूनियन की सदस्यता का सत्यापन होगा। जिस यूनियन को नियोजित कर्मचारियों के 20 प्रतिशत मत मिलेंगे, उसे मान्यता दी जाएगी। किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान ने यदि इकलौती यूनियन होने की स्थिति में उसे मान्यता के लिए 30 फीसदी मत प्राप्त करने होंगे।

विरोध के बीच बिल हुआ था पास

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 और औद्योगिक नियोजन अधिनियम 1946 को खत्म कर औद्योगिक संबंध संहिता 2020 तैयार किया है। भारी विरोध के बीच सितम्बर 2020 में इस बिल को संसद के दोनों सदनों पारित कराया गया। नए आईआर कोड को श्रमिक संगठन निरंतर विरोध कर रहे थे, लेकिन सरकार ने किसी की नहीं सुनी।

देखें (PDF FILE) श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना:

Drart_IR_Notification, 4 May 2021PDF FILE

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