कोरबा (IP News). कोल इंडिया लिमिटेड की एन्यूटी स्कीम 2020 को लेकर विरोध के स्वर उठ रहे हैं। इस स्कीम के तहत कोल इंडिया की सभी अनुषंगी कंपनियां अब भूमि अधिग्रहण के बदले भूविस्थापितों को नौकरी के अलावा नियमित मासिक भत्ते का भी विकल्प देगी। यह चर्चा चल रही थी कि रोजगार का प्रावधान खत्म कर दिया गया है, लेकिन स्कीम में इसका उल्लेख नहीं है। हालांकि कोयला उद्योग के श्रमिक संगठनों के नेताओं ने उनसे चर्चा किए बगैर बोर्ड तैयार की गई एन्यूटी स्कीम 2020 को लेकर नाराजगी जाहिर की है और इसके विरोध की बात कही है।

25 अगस्त को कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड की 409वीं बैठक हुई थी। इस बैठक में एन्यूटी स्कीम 2020 का अंतिम रूप दिया गया। अस स्कीम के अनुसार कोल इंडिया ने भूमि अधिग्रहण करने पर नौकरी या नौकरी के बदले नियमित मासिक भत्ता देने का विकल्प तैयार किया है। नई स्कीम के अंतर्गत जहां पहले परिवार में सहमति होने पर किसी एक व्यक्ति को दो एकड़ जमीन के बदले नौकरी देने का प्रावधान था। अब मासिक भत्ते का भी विकल्प रहेगा जो उन्हें भूमि का कब्जा देने पर मिलेगा। यह प्रावधान जमीन के बदले नौकरी के अतिरिक्त विकल्प के रूप में प्रभावित भू-स्वामियों के लिए उपलब्ध रहेगा।

यह स्कीम स्कीम कोल इंडिया की सभी अनुषांगिक कंपनियों में लागू होगी। इस स्कीम से सबसे ज्यादा ऐसे परिवारों को फायदा मिलेगा जिनका दो एकड़ से कम भूमि का अधिग्रहण हुआ हो। कोल इंडिया बोर्ड के द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले भूमि पूनर्वासन एवं पुर्नस्थापना (आर एंड आर पॉलिसी) के अंतर्गत कोल इंडिया एन्यूटी स्कीम 2020 का अनुमोदन किया गया है। इसके अंतर्गत प्रभावित भू-स्वामियों को कम से कम दो हजार एवं अधिकतम तीस हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

प्रचलित भूमि अधिग्रहण के बदले प्रति दो एकड़ पर एक नियोजन का प्रावधान है। यह पॉलिसी भी विकल्प के रूप में वर्तमान में जारी रहेगी। नई स्कीम के तहत प्रभावित भू-स्वामी, जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई है, उन्हें भूमि मुआवजा के अतिरिक्त प्रतिमाह 30 वर्षों तक या परियोजना के चालू रहने तक (जो भी ज्यादा हो) 150 रुपये प्रति डिसमील के आधार पर कम से कम दो हजार एवं अधिकतम तीस हजार रुपये मासिक दिए जाएंगे। इसके साथ ही प्रभावितों को इसके अतिरिक्त मिलने वाले सभी लाभ पहले की तरह जारी रहेंगे।

इस पॉलिसी को माना जा रहा है बेहतर

कई बार प्रभावित के घर में कोई व्यक्ति नियोजन में आने का इच्छुक नहीं होता है या परिवारिक भूमि होने की वजह से नौकरी किसे मिले, यह फैसला नहीं हो पाता है। ऐसे में प्रभावित परिवार इस पाॅलिसी से लाभ ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी प्रभावित के परिवार में कोई नियोजन के लिए जरूरी मापदंड पूरा नहीं करता था तो नौकरी नहीं मिल पाती थी। ऐसे में उस परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। मगर इस योजना के तहत परियोजना प्रभावित परिवार का सदस्य यदि नियोजन के मानदंड पर खरा नहीं उतरता है तो भत्ता सुविधा का लाभ ले सकता है।

 

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