कोविड महामारी को देखते हुए सरकार ने आयकर कानून के नियमों में छूट दी है। अब, सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम, औषधालयों और कोविड देखभाल केन्द्रों को रोगियों से दो लाख रूपये तक नकद लेने की अनुमति होगी। रोगी और नकद लेने वाले अस्पताल को इस तरह के भुगतान के लिए अपना पैन और आधार संख्या दर्ज करानी होगी। यह छूट इस साल एक अप्रैल से 31 मई तक के लिए लागू होगी।
सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunch) पर Follow करें …