बांग्लादेश में मंत्रिमंडल ने दुष्‍कर्म के लिए मौत की सजा को अधिकतम सजा के रूप में कानून के प्रारूप को मंजूरी दे दी। आज ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में महिलाओं और बच्चों के शोषण की रोकथाम अधिनियम – 2000 में संशोधन की घोषणा की गई।

बांग्लादेश के कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री अनीसुल हक ने संवाददाताओं को बताया कि संसद सत्र आयोजित न होने की वजह से राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अध्यादेश जारी किया जाएगा। बांग्‍लादेश में वर्तमान में दुष्‍कर्म के लिए सबसे बडी सजा उम्रकैद है।

बांग्लादेश में 4 अक्टूबर को नोआखली में एक महिला के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म के कारण पिछले कई दिनों से व्यापक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पिछले कुछ महीनों से नोआखली और बांग्‍लादेश के विभ‍िन्‍न भागों में दुष्‍कर्म पीडि़त महिला को न्याय दिलाने की मांग को लेकर ढाका और कई अन्य शहरों में छात्र, नागरिक समूह और अन्य संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

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