सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए करदाताओं के लिए कुछ अनुपालन की समयसीमा बढा दी है। वित्त मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि आय कर अधिनियम के तहत अपीलीय आयुक्त को की जाने वाली अपीलों की समय सीमा इस वर्ष पहली अप्रैल से बढाकर 31 मई कर दी गई है। विवाद समाधान पैनल की आपत्तियों के लिए भी समय सीमा इस वर्ष पहली अप्रैल से बढाकर 31 मई कर दी गई है।
मंत्रालय ने कहा हे कि नोटिस के जवाब में आयकर रिटर्न भी इस महीने की 31 तारीख तक भरा जा सकता है। इसके अलावा 2020-2021 के लिए देर से यानी 31 मार्च तक भरा जाने वाला रिटर्न और संशोधित रिटर्न भी अब इस महीने की 31 तारीख तक भरा जा सकता हैा मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कर कटौती का भुगतान और इसके लिए चालान सह विवरण भी अब इस महीने की 31 तारीख तक दिया जा सकता है।
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