सरकार ने बीते साल पांच करोड रुपए से अधिक का कारोबार करने वाले व्‍यापारियों के लिए करयोग्‍य वस्‍तुओं और सेवाओं की सप्‍लाई के सिलसिले में जारी बीजक पर छह अंकों वाला हार्मोनाइज्‍ड सिस्‍टम ऑफ नोमिनक्‍लेचर यानी (एचएसएन), या सर्विस एकाउंटिंग कोड (एसएसी) उपलब्‍ध कराना अनिवार्य कर दिया है। ऐसे जीएसटी करदाता जिन्‍होंने बीते साल में पांच करोड रुपए तक का कारोबार किया है, उन्‍हें चार अंकों वाला एचएसएन कोड अनिवार्य रूप से उपलब्‍ध कराना होगा। इससे पहले इसके लिए चार अंकों और दो अंकों वाला कोड भी प्रचलित था।

छह अंकों वाला हार्मोनाइज्‍ड सिस्‍टम ऑफ नोमिनक्‍लेचर यानी एचएसएन कोड का इस्‍तेमाल वस्‍तुओं के व्‍यापार में दुनियाभर में बहुत आम बात है। इसलिए सीमा शुल्‍क और वस्‍तु तथा सेवाकर के क्षेत्र में भी इसका उपयोग होता है। जीएसटी पोर्टल पर एचएसएन खोज सुविधा उपलब्‍ध है।

आयातक, निर्यातक और निर्माता एचएसएन कोड का इस्‍तेमाल करते रहे हैं। निर्माता भी जीएसटी के पहले के दौर में यह कोड उपलब्‍ध कराते थे। निर्यातक और अयातक को यह कोड अपने निर्यात या आयात के दस्‍तावेज़ के साथ देते रहे हैं। व्‍यापारी अपने बीजकों पर आमतौर पर एचएसएन कोड का विवरण देते हैं जो निर्माताओं या आयात सप्‍लायरों द्वारा जारी होता है। जीएसटी कर का भुगतान करने वाले, छह या आठ अंकों वाला एचएस कोड या एचएसी का ब्‍यौरा अपने ई-वे‍ बिल और जीएसजीआर वन विवरणी में देते हैं।

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