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नई दिल्ली, 04 सितम्बर। गुरुवार को नई दिल्ली में दया रोजगार (Compassionate Employment) मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) की समीक्षा एवं आवश्यक संशोधन सुझाव हेतु बैठक का आयोजन हुआ।

इस बैठक में जेबीसीसीआई- XI का इम्प्लीमेंट इंस्ट्रक्शन- 16 अब 1 जुलाई, 2021 से लागू करने को लेकर सहमति बनी। पहले इसे 1 जुलाई, 2024 से लागू करने का निर्देश जारी किया गया था।

बैठक में लिए गए निर्णय से मृतक कर्मी की आश्रित विधवा बहु, आश्रित विवाहित बेटी को नियोजन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।

बैठक की जानकारी देते हुए एचएमएस नेता शिवकुमार यादव ने बताया कि पहले कर्मचारी की मौत के एक वर्ष के अंदर नियोजन का आवेदन प्रस्तुत करने की बाध्यता थी। एक साल की बाध्यता को समाप्त कर अब पांच वर्ष कर देने पर सहमति हुई है। अब डेथ केस में यदि कोई आश्रित महिला नियोजन नहीं चाहती है उसके द्वारा कुछ महीनों के बाद कंपनशेषन का दिया जा सकता है। ऐसे स्थिति में डेथ की तारीख से एरियर सहित कंपनशेषन भुगतान पर सहमति बनी है। इस कमेटी की अनुशंसा मानकीकरण समिति में प्रस्तुत की जाएगी जहां अंतिम मुहर लगेगी।

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बैठक की अध्यक्षता एसईसीएल के निदेशक एचआर बिरंची दास ने की। कमेटी के सदस्य के रूप में ईसीएल के निदेशक एचआर जीके सिन्हा, ऋतिका श्रीवास्तव मैनेजर एचआर सीआईएल, शिवकुमार यादव (एचएमएस), संजय कुमार चौधरी (बीएमएस), लखनलाल महतो (एटक) और सीटू के आरपी सिंह उपस्थित रहे।

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