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कोरबा, 21 सितम्बर। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मानकीकरण समिति (standardisation committee) की बैठक के लिए इंटक को पत्र जारी नहीं किया गया है। इसकी वजह हाईकोर्ट में अपील दायर करने को बताई जा रही है।

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यहां बताना होगा 18 सितम्बर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इंटक (INTUC) से सम्बद्ध राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को सीआईएल जेबीसीसीआई- XI की मानकीकरण समिति में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया था। मानकीकरण समिति की बैठक 22 सितम्बर को नई दिल्ली में होने जा रही है। आदेश आने के बाद इंटक द्वारा कोल इंडिया (CIL) प्रबंधन को समिति में सम्मिलत करने के निए तीन प्रतिनिधियों के नाम भी भेज दिया गया।

इधर, हाईकोर्ट के आदेश को लेकर इंटक के ददई गुट और सीआईएल ने अपील दायर कर दी गई। अपील याचिका 22 सितम्बर की सुबह साढ़े दस बजे सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई है। अपील में जाने के कारण सीआईएल प्रबंधन ने इंटक को बैठक के लिए पत्र जारी नहीं किया।

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सीआईएल प्रबंधन ने दबाव में की अपील

सूत्रों की मानें तो सीआईएल प्रबंधन ने दबाव में आकर अपील दायर की है। बताया जा रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश आते ही सीआईएल प्रबंधन इंटक को मानकीकरण समिति में सम्मिलित करने के लिए पत्र तैयार कर लिया था। इसकी भनक लगते ही सत्ता के करीबी एक यूनियन ने दबाव की राजनीति शुरू कर दी। यूनियन से जुड़े दो आला नेताओं द्वारा सीआईएल के उच्च अफसरों को फोन लगाया गया और अपील में जाने कहा गया। बताया जा रहा है कि सीआईएल अफसर दबाव में आ गए और अपील दायर कर दी गई। दरअसल दबाव बनाने वाले यूनियन के लोग नहीं चाहते ही इंटक मानकीकरण जैसी महत्तवपूर्ण समिति में शामिल हो।

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बैठक में शुरू होने में हो सकती है देरी

जेबीसीसीआई- XI की मानकीकरण समिति की बैठक 22 सितम्बर को 11 बजे से निर्धारित है। हाईकोर्ट में अपील याचिका साढ़े दस बजे सुनवाई के लिए लिस्टिंग हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि मानकीकरण समिति की बैठक प्रारंभ करने में थोड़ा विलम्ब किया जा सकता है। बैठक में भाग लेने के लिए बीएमएस, एचएमएस, सीटू, इंटक के प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बैठक में सालाना बोनस को लेकर चर्चा होनी है।

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