पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सूचनाएं लीक करने वाला सेना का जवान गिरफ़्तार, जानें कैसे हुआ खुलासा

भारतीय सेना की अति संवेदनशील रेजिमेंट जोधपुर में कार्यरत जवान प्रदीप कुमार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज़ हुआ है।

नई दिल्ली, 21 मई। भारतीय सेना की अति संवेदनशील रेजिमेंट जोधपुर में कार्यरत जवान प्रदीप कुमार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को सूचनाएं लीक करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज़ हुआ है।

महानिदेशक पुलिस (इंटेलीजेंस) उमेश मिश्रा ने बताया कि राजस्थान इंटेलिजेंस द्वारा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की राजस्थान में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों की सतत निगरानी की जाती है।

इसी निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि भारतीय सेना की अति संवेदनशील रेजीमेंट जोधपुर में कार्यरत प्रदीप कुमार सोशल मीडिया के माध्यम से पीआईओ (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) से निरंतर संपर्क में है। इस पर सीआईडी इंटेलिजेंस, जयपुर द्वारा उक्त सैन्य कर्मी की गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी गई। पुलिस निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि प्रदीप कुमार महिला एजेंट से सोशल मीडिया के माध्यम से निरंतर संपर्क में है और सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा कर रहा है।

इस पर कार्रवाई करते हुए 18 मई को बाद दोपहर हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की गई। संयुक्त पूछताछ केंद्र जयपुर पर सभी एजेंसियों द्वारा पूछताछ करने पर 24 वर्षीय आरोपी द्वारा बताया गया कि वह मूलतः कृष्णा नगर गली नंबर 3 पुलिस थाना गंगनहर जनपद रुड़की, उत्तराखंड का रहने वाला है तथा 3 वर्ष पूर्व भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। ट्रेनिंग के पश्चात आरोपी की पदस्थापन गनर के पद पर हुआ था, जिसके बाद से ही आरोपी का पदस्थापन अतिसंवेदनशील रेजीमेंट जोधपुर में हुआ था।

लगभग 7 माह पूर्व आरोपी के मोबाइल फोन पर उस महिला का कॉल आया था जिसके पश्चात दोनों व्हाट्सएप पर चैट, वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर आपस में बात करने लगे। छदम नाम की महिला ने अपने आपको ग्वालियर, मध्य प्रदेश की रहने वाली एवं स्वयं को बैंगलोर में एमएनएस में पदस्थापित होना बताया।

उक्त महिला एजेंट ने आरोपी से दिल्ली आकर मिलने और शादी करने का झांसा देकर आर्मी से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों के फोटोग्राफ्स मांगना शुरू किया जिस पर आरोपी द्वारा अपने कार्यालय से संबंधित गोपनीय दस्तावेज की फोटो अपने मोबाइल से खींच के व्हाट्सएप में भेजे गए।

आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य अधिनियम 1923 के तहत मामला दर्ज किया जा कर गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि उक्त महिला मित्र के चाहने पर अपने स्वंय द्वारा उपयोग में ली जा रही है एक सिम के मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप हेतु ओटीपी भी शेयर किए गए ताकि उक्त भारतीय नबंर में पाक महिला एजेंट अन्य छदम नाम से उपयोग कर अन्य लोगों तथा आर्मी के जवानों को अपना षिकार बना सके।

सोशल मीडिया पर अपडेट्स के लिए Facebook (https://www.facebook.com/industrialpunch) एवं Twitter (https://twitter.com/IndustrialPunchपर Follow करें …

  • Website Designing