छत्तीसगढ़ : अब कलेक्टर होंगे DMF के अध्यक्ष, केन्द्र सरकार के निर्देश का करना पड़ा पालन, देखें संशोधन :

आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र के निर्देश का पालन करते हुए जिला खनिज न्यास परिषद के अध्यक्ष पद पर कलेक्टर को नामित किए जाने संबंधी संशोधन कर इसका प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। अब प्रभारी मंत्री के स्थान पर जिले के कलेक्टर डीएमएफ के अध्यक्ष होंगे।

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रायपुर। आखिरकार छत्तीसगढ़ सरकार ने केन्द्र के निर्देश का पालन करते हुए जिला खनिज न्यास परिषद के अध्यक्ष पद पर कलेक्टर को नामित किए जाने संबंधी संशोधन कर इसका प्रकाशन राजपत्र में कर दिया है। अब प्रभारी मंत्री के स्थान पर जिले के कलेक्टर डीएमएफ के अध्यक्ष होंगे।

केन्द्र सरकार ने डीएमएफ के अध्यक्ष पद पर कलेक्टर को नामित किए जाने को लेकर राज्य निर्देशित किया था। राज्य सरकार ने फरवरी 2019 में एक अधिसूचना जारी कर प्रभारी मंत्री को यह पद दे रखा था। मुख्यमंत्री ने केन्द्र से अध्यक्ष पद पर प्रभारी मंत्री को बनाए रखने अनुरोध भी किया था। इसके जवाब में केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रल्हाद जोशी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कलेक्टर को ही डीएमएफ का अध्यक्ष बनाने पूर्व में जारी निर्देश का पालन करने कहा था।

जिला खनिज न्यास परिषद को लेकर किए गए संशोधन के अनुसार जिला पंचायत सीईओ पदेन सदस्य सचिव होंगे। जिला पंचायत सीईओ पहले पदेन सदस्य हुआ करते थे।

जिले के लोकसभा सदस्य शासी परिषद के सदस्य होंगे। यदि किसी जिले में लोकसभा के एक से अधिक सांसद सदस्य हो तो उस जिले को लोकसभा के सभी सांसद सदस्य, शासी परिषद के सदस्य होंगे तथा यदि लोकसभा के किसी सांसद सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों के अंतर्गत आता है तो लोकसभा का सांसद सदस्य ऐसे सभी जिलों के शासी परिषद के सदस्य होंगे।

राज्य के राज्यसभा का सांसद सदस्य अपने द्वारा चयनित किसी एक जिले शासी परिषद के सदस्य होंगे। राज्य सभा के सांसद सदस्य अपने द्वारा चयनित जिलों का नाम राज्य के खनिज साधन विभाग के प्रभारी सचिव को संसूचित करेंगे, जो इसकी संसूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, जिला कलेक्टर को देंगे।

देखें अधिसूचना : DMF CG AMENDMENT 1

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