नई दिल्ली, 11 नवम्बर। भूपेन्द्र यादव, केंद्रीय मंत्री श्रम एवं रोजगार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री, ने 10 नवंबर को श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी की 102वीं जयंती की स्मृति में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑनलाइन मातृत्व हितलाभ दावा सुविधा का शुभारंभ किया। रामेश्वर तेली, श्रम एवं रोजगार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री, विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्यक्रम में उपस्थित हुए। डॉ. राजेंद्र कुमार, महानिदेशक, क.रा.बी.निगम,श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और क.रा.बी.निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित हुए।

बीमाकृत महिलाओं के जीवन को सुगम बनाने के लिए क.रा.बी.निगम द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग की पहल करने के प्रयासों की भूपेन्द्र यादव ने सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल से हितलाभार्थियों को हितलाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। श्री रामेश्वरतेली ने भी कार्यक्रम के दौरान इस पहल की सराहना की और कहा कि यह कदम महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य को और अधिक प्रभावी ढंग से साकार करने में मदद करेगा।

इस प्रक्रिया की ऑनलाइन सुविधा होने से बीमाकृत महिलाओं को मातृत्व हितलाभ का दावा करने में आसानी होगी। हितलाभार्थी अब अपनी सुविधानुसार कहीं से भी मातृत्व हितलाभ का दावा कर सकते हैं। इससे पूर्व, मातृत्व हितलाभ का दावा करने के लिए हितलाभार्थियों को संबंधित शाखा कार्यालयों का दौरा करना पड़ता था। लेकिन अब इस नई सुविधा की शुरुआत से कोई भी हितलाभार्थी अपनी सुविधानुसार लाभ उठा सकता है।

बीमाकृत महिलाओं को कुछ आकस्मिकताओं में नकद हितलाभ के रूप में मातृत्व हितलाभ दिया जाता है जो पात्रता शर्तें पूरी करती हों। ऐसी आकस्मिकताएं हैं गर्भावस्था के अंतिम चरण, प्रसव के बाद/ प्रसूति या गर्भपात की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आदि। क.रा.बी.निगम द्वारा मातृत्व हितलाभ के रूप में बीमाकृत महिला को 26 सप्ताह के लिए मजदूरी की 100% दर से भुगतान किया जाता है जिससे शिशु के जन्‍म अवधि के दौरान हुई अर्जन हानि की प्रतिपूर्ति की जा सके। वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 18.69 लाख महिला हितलाभार्थियों को 37.37 करोड़ रुपये का मातृत्व हितलाभ प्रदान किया गया है।

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