नई दिल्ली, 2 जुलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) जमा पर 8.25 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर लागू करने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मंजूरी के बाद 1 जुलाई 2026 को जारी परिपत्र में सभी क्षेत्रीय एवं जोनल कार्यालयों को सदस्यों के खातों में निर्धारित ब्याज राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार ने EPF Scheme, 1952 के प्रावधानों के तहत वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज दर को स्वीकृति प्रदान की है। इसके बाद EPFO ने सभी संबंधित अधिकारियों से सदस्यों के खातों में ब्याज क्रेडिट करने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने को कहा है।
इस निर्णय से देशभर के 7 करोड़ से अधिक EPF अंशधारकों को लाभ मिलेगा। ब्याज की राशि चरणबद्ध तरीके से सदस्यों के पीएफ खातों में जमा की जाएगी।
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