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नई दिल्ली, 14 मार्च। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि जो कर्मचारी 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं और जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति से पहले पैरा 11(3) के तहत विकल्प का चयन किया था, वे उच्च वेतन पर पेंशन के पात्र होंगे

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इस संदर्भ में दिनांक 29 दिसम्बर, 2022 एवं 5 जनवरी 2023 के परिपत्र के जरिए फील्ड कार्यालयों को निर्देश जारी किए गए थे। दिनांक 1 सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले और अपनी सेवानिवृत्ति से पहले संयुक्त विकल्प का चयन वाले कर्मचारियों को दिनांक 3 मार्च, 2023 तक ईपीएफओ की वेबसाइट पर संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई गई थी।

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अब कर्मचारियों/नियोक्ताओं से जुड़े संगठनों की मांग पर, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष ने ऐसे कर्मचारियों द्वारा संयुक्त विकल्पों के सत्यापन हेतु आवेदन जमा करने की तारीख 3 मई, 2023 तक बढ़ा दी है।

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