समय पूर्व निकासी के लिए सरकार ने इसमें आवासीय बदलाव की वजह को भी अनुमति दे दी है। इसके पहले स्वंय पीपीएफ खाताधारक, या पति- पत्नी, संतान या आश्रित माता-पिता को गंभीर बीमारी हो जाने की स्थिति में भी पीपीएफ से समय पूर्व राशि निकालने की अनुमति थी। इसके अलावा पहले खाताधारक को अपनी शिक्षा के लिए पीपीएफ से समय पूर्व राशि निकालने की अनुमति थी लेकिन अब पति-पत्नी या संतान की शिक्षा के लिए भी इसकी अनुमति दे दी गई है।

पीपीएफ में एक साल में 12 बार राशि जमा करने की अनुमति थी जिसे अब असीमित कर दिया गया है। साथ ही एक बार में न्यूनतम पांच रुपये की बजाय 50 रुपये के अनुपात में जमा करने की अनुमति होगी।

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