नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026। IndustrialPunch: आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं के लिए बड़ी खबर है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए उन करदाताओं की इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है, जिनके मामलों में Income Tax Act, 1961 के तहत टैक्स ऑडिट लागू है।
CBDT की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, ऐसे मामलों में ITR दाखिल करने की निर्धारित अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 थी, जिसे बढ़ाकर 21 नवंबर 2026 कर दिया गया है।
टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख भी बढ़ी
CBDT ने ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की निर्धारित तारीख में भी बदलाव किया है। प्रेस रिलीज के अनुसार, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की तारीख 30 सितंबर 2026 से बढ़ाकर 21 अक्टूबर 2026 कर दी गई है।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि इस संबंध में औपचारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।
किन्हें मिलेगा फायदा?
यह समयसीमा विस्तार उन व्यक्तियों/करदाताओं पर लागू है, जो Income Tax Act, 1961 की धारा 139 के तहत निर्धारित ऑडिट श्रेणी में आते हैं। यानी जिनके लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आवश्यक है, उन्हें ITR दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

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