Monday, March 16, 2026
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लिथियम सहित अन्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के पहले दौर में 50 से अधिक बोलियां मिली

बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2024 थी और इच्छुक बोलीदाताओं ने 180 से अधिक निविदा दस्तावेज खरीदे थे।

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खान मंत्रालय (Mines Ministry) को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की नीलामी के पहले दौर के लिए 50 से अधिक बोलियां प्राप्त हुई हैं जो नीलामी प्रक्रिया में गहरी रुचि और विश्वास को दर्शाती हैं। यह रुचि खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और सतत विकास को बढ़ावा देने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है।

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोयला और खनन मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉकों की नीलामी के पहले दौर का शुभारंभ 29 नवंबर, 2023 को किया था। ये ब्लॉक विभिन्न उद्योगों के लिए जरूरी महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की विविध श्रृंखला प्रस्‍तुत करते हैं। इन ब्लॉकों में ग्लूकोनाइट, निकेल, पीजीई, पोटाश, ग्रेफाइट, मोलिबेडनम, फॉस्फोराइट, लिथियम (lithium) और दुर्लभ पृथ्‍वी तत्‍व जैसे खनिज शामिल थे। ये ब्लॉक बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में हैं।

इन ब्लॉकों के लिए निविदा दस्तावेज 13 फरवरी, 2024 तक खरीद के लिए उपलब्ध कराए गए थे। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 26 फरवरी, 2024 थी और इच्छुक बोलीदाताओं ने 180 से अधिक निविदा दस्तावेज खरीदे थे।

तकनीकी बोलियां 27 फरवरी, 2024 को नामित अधिकारी और बोली खोलने वाली समिति की उपस्थिति में खोली गईं। ऑनलाइन बोलियों बोलीदाताओं की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रूप से खोला गया। इसके बाद, ऑफ़लाइन बोली दस्तावेजों वाले सीलबंद लिफाफे भी बोलीदाताओं की उपस्थिति में खोले गए।

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बोली लगाने वालों में खनन कंपनियां, ईवी निर्माता, सीमेंट उत्पादक, ऊर्जा क्षेत्र आदि जैसे व्यापक क्षेत्र शामिल हैं। बोलीदाताओं में वेदांता लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, श्री सीमेंट, ओरिएंट सीमेंट्स, ओला इलेक्ट्रिक, डालमिया ग्रुप, रूंगटा ग्रुप और जिंदल पावर आदि उल्लेखनीय रूप से शामिल हैं।

केंद्र सरकार ने एमएमडीआर अधिनियम की पहली अनुसूची के भाग डी में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों के रूप में 24 खनिजों को शामिल करने के लिए अगस्त 2023 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम) में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया। इस संशोधन ने केंद्र सरकार को पहली अनुसूची के भाग डी में निर्दिष्ट खनिजों के लिए खनिज रियायत देने का अधिकार प्रदान किया। इन नीलामियों से प्राप्‍त राजस्व राज्य सरकारों को मिलेगा।

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