Friday, May 1, 2026
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अब 12 घण्टे करना होगा काम, सरकार ने नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा

कर्नाटक सरकार ने यह बदलाव कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन के जरिए पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है

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कर्नाटक सरकार (karnataka government) ने काम के घंटों से जुड़े नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिससे प्राइवेट कंपनियों को ओवरटाइम समेत 12 घंटे तक की शिफ्ट लागू करने की अनुमति मिल सकती है। इस प्रस्ताव को लेकर खासतौर पर आईटी और आईटीईएस सेक्टर की कर्मचारी यूनियनों ने कड़ा विरोध जताया है।

सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि हफ्ते में काम करने की अधिकतम सीमा 48 घंटे ही रहेगी। हालांकि, रोज़ाना काम के घंटों को 9 से बढ़ाकर 10 करने और ओवरटाइम जोड़ने की योजना ने कर्मचारियों की सेहत, निजी जीवन को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

कर्नाटक सरकार ने यह बदलाव कर्नाटक शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन के जरिए पूरे प्रदेश में लागू करने की योजना है। जिसके तहत रोज़ाना काम के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 किए जा सकते हैं।

इसके अलावा, ओवरटाइम समेत रोज़ 12 घंटे तक काम करने की अनुमति दी जा सकती है। इसका मकसद राज्य के नियमों को केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार बनाना है, क्योंकि केंद्र ने सभी राज्यों से काम के घंटों की सीमा बढ़ाने पर विचार करने को कहा है।

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