Pension Adalat : पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में 10वीं राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत का आयोजन किया। पेंशन अदालत में गृह मंत्रालय, रक्षा वित्त विभाग, सीबीडीटी, आर्थिक मामलों के विभाग, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय सहित 12 मंत्रालयों/विभागों ने भाग लिया। इस अवसर पर 85 मामलेनिपटाए गए।

पेंशन अदालत में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण मामले, जिनमें शिकायतों का सफलतापूर्वक निवारण किया गया, वे इस प्रकार हैं:

  • माणिक डोंगरे, पूर्व-एसी बीएसएफ की शिकायत – 10.37 लाख रुपये की सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी स्वीकृत: सेवानिवृत्ति के बाद बीएसएफ के श्री माणिक डोंगरे को डीसीआरसी नहीं मिला। उन्होंने 3/8/2023 को केंद्रीकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीईएनजीआरएएमएस)पोर्टल पर शिकायत दर्ज की। उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया था और बीएसएफ द्वारा बताया गया था कि उन्हें उनकी सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए 10.37 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। श्री डोंगरे ने भी इसकी पुष्टि की और उनकी शिकायत का समाधान करने के लिए त्वरित कार्रवाई के लिए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग(डीओपीपीडब्ल्यू) को धन्यवाद दिया।
  • डॉ. अरविंद कुमार की शिकायत –‘‘अवकाश नकदीकरण के लिए 26.75 लाख रुपये मिले’’: 30/4/2022 को एसोसिएट प्रोफेसर के पद से सेवानिवृत्त हुएकैंसर से पीड़ित डॉ. अरविंद कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद अवकाश नकदीकरण और पीपीओ नहीं मिला। उन्होंने 2/7/2023 को सीपीईएनजीआरएएमएसपोर्टल में अपना मामला दर्ज कराया और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान चर्चा के लिए उठाया गया। सैन्य मामलों के विभाग ने बताया कि याचिकाकर्ता को अवकाश नकदीकरण और केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना(सीजीईजीआईएस) के लिए 13.2.2024 को 26.75 लाख रुपये का भुगतान किया गया है।
  • सी.के.पंगेनी की शिकायत –‘‘8 साल बाद पीपीओ में दूसरी पत्नी का नाम शामिल करना’’: श्री सी.के. पंगेनी ने सीपीईएनजीआरएएमएसपोर्टल पर शिकायत दर्ज की कि 85 बटालियन बीएसएफ के श्री एनके यम बहादुर साही 1988 में सेवानिवृत्त हुए और पहली पत्नी की मृत्यु के बाद एक महिला से शादी कर ली। वह पिछले 8 वर्षों से अपनी दूसरी पत्नी का नाम पीपीओ में शामिल करने का अनुरोध कर रहे हैं लेकिन असफल रहे। यह मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया और बीएसएफ की ओर से बताया गया कि उनकी दूसरी पत्नी का नाम पीपीओ में शामिल किया गया है।
  • चंदन कुमार शाह की शिकायत –‘‘8 साल के बाद बकाया राशि के साथ पारिवारिक पेंशन की मंजूरी’’: स्वर्गीय राम सेवक शाह के पुत्र चंदन कुमार शाह, जिनकी मृत्यु 7/7/1996 को हुई थी, ने 24.4.2005 को अपनी मां की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन के लिए आवेदन किया था। लेकिन पारिवारिक पेंशन बीएसएफ द्वारा स्वीकृत की गई थी। उन्होंने 30/5/2023 को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। यह मामला पेंशन अदालत के दौरान चर्चा के लिए सूचीबद्ध किया गया था और बीएसएफ ने बैठक के दौरान सूचित किया कि 15.1.2024 को याचिकाकर्ताओं को 3.93 लाख रुपये की पेंशन बकाया जारी कर दी गई है।
  • जोगिंदर सिंह की शिकायत –‘‘2020 से विकलांगता पेंशन का भुगतान नहीं’’: श्री जोगिंदर सिंह जो 31.12.2019 को रक्षा से सेवानिवृत्त हुए, उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद दो साल तक विकलांगता पेंशन नहीं मिली। उन्होंने सीपीईएनजीआरएएमएसपोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराई और उनका मामला पेंशन अदालत के दौरान उठाया गया। रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(पीसीडीए) ने बताया कि याचिकाकर्ता को विकलांगता पेंशन की बकाया राशि 3.53 लाख रुपये का भुगतान 29.1.2024 को कर दिया गया है।
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