Wednesday, October 7, 2026
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वेदांता एल्युमिनियम : बॉक्साइट लिंकिंग नीति को चुनौती वाली याचिका खारिज

Vedanta Aluminium की ओडिशा की बॉक्साइट लिंकिंग नीति को चुनौती देने वाली याचिका 1 अक्टूबर 2026 को ओडिशा हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।

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IndustrialPunch डेस्क: वेदांता एल्युमिनियम मेटल लिमिटेड को ओडिशा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंपनी की ओर से राज्य की बॉक्साइट लिंकिंग नीति के कुछ प्रावधानों को चुनौती देते हुए दायर रिट याचिका को हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2026 को खारिज कर दिया।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया कि उसे हाईकोर्ट के फैसले की जानकारी मिल गई है। अदालत के आदेश की प्रति उसी दिन करीब दोपहर 2 बजे ओडिशा हाईकोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई।

कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही कंपनी

वेदांता एल्युमिनियम ने कहा है कि वह हाईकोर्ट के फैसले की समीक्षा कर रही है और आगे की कार्रवाई के विकल्पों पर विचार कर रही है। कंपनी के मुताबिक, इसमें उपलब्ध कानूनी विकल्प भी शामिल हैं।

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हालांकि, कंपनी ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह फैसले के खिलाफ अपील करेगी या आगे कौन-सा कानूनी कदम उठाएगी।

बॉक्साइट संसाधन आवंटन नीति को लेकर था विवाद

मामला ओडिशा सरकार की बॉक्साइट लिंकिंग से संबंधित नीति के प्रावधानों से जुड़ा है। वेदांता एल्युमिनियम ने पहले इन्हीं प्रावधानों को चुनौती देते हुए ओडिशा हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद अब कंपनी के अगले कदम पर नजर रहेगी। कंपनी ने यह जानकारी SEBI Listing Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी है।

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