Supreme Court
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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा कि सरकार को जब लॉकडाउन की आवश्यकता महसूस होगी, उसे सरकार खुद लगाएगी। कोर्ट का कार्यपालिका के प्रयासों में दखल देना, सरकार के कामकाज,आजीविका के साथ ही दूसरी चीजों में भी दिक्कत खड़ी करेगा।

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को आदेश दिया था कि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राजधानी लखनऊ समेत 6 शहरों में एक सप्ताह का यानी 26 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया जाए। कोर्ट ने लखनऊ के अलावा जिन शहरों में लॉकडाउन का आदेश दिया था उनमें प्रधानमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर, औद्योगिक शहर कानपुर और प्रयागराज शामिल थे। जिसके बाद यूपी सरकार ने कहा था राज्य के शहरों में सम्पूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं किया जा सकता है।

यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि प्रदेश में कई कदम उठाए गए हैं और आगे भी सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ ही गरीबों की आजीविका भी बचानी है। इसके चलते शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन अभी नहीं लगेगा।

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