मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 28 मार्च को लागू वित्त विधेयक, 2021 में संशोधन के लिए वित्त अधिनियम, 2021 को पूर्व तिथि से लागू करने की स्वीकृति आज प्रदान कर दी।

वित्‍त विधेयक 2021 में किये गये संशोधनों को स्पष्ट करने और प्रस्तावों को तर्कसंगत बनाने के साथ हित-धारकों की चिंताओं को दूर करने के लिए यह फैसला किया गया।

सरकार के इस फैसले से हितधारकों की चिंताएं दूर होंगी। सरकार के ये संशोधन कर प्रस्‍ताव हैं जिनसे समय पर राजस्‍व वसूली में सहायता मिलेगी तथा करदाताओं की शिकायतें भी दूर होंगी। इससे मौजूदा प्रावधान और कारगर हो जायेंगे।

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